PM Kisan Mandhan Yojana 

किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने बुढ़ापे में उचित जीवनयापन करने के लिए किसान मानधन योजना संचालित की है।
योजना में 18 से 40 साल तक के किसान पात्र की श्रेणी में है। 

इस योजना को किसान पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है।
किसान का बैंक में खाता होना चाहिए और उस खाते से आधार कार्ड का लिंक होना अनिवार्य है।

आधार कार्ड, पहचान पत्र ,खेत की नकल, खसरा संख्या ,बैंक खाता संख्या आदि दस्तावेज के द्वारा इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
इस किसान पेंशन योजना में छोटे और सीमांत किसान आवेदन कर सकते हैं।
केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद किसानों को हर महीने ₹3000 की पेंशन दी जाएगी।

आवेदन करने के बाद किसान को 60 साल की आयु पूरी होने तक प्रीमियम जमा करना होगा। 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद तीन हजार रुपये प्रतिमाह की पेंशन किसान को मिलेगी।

किसानों की आयु के हिसाब से 55 से 200 रुपये प्रतिमाह किस्त जमा करनी होगी।
18 साल की आयु वाले किसानों को 55 रुपये प्रतिमाह व 40 साल आयु वाले किसानों को 200 रुपये प्रतिमाह किस्त जमा करनी है।
प्रीमियम राशि कंप्यूटर में दर्ज किसान की उम्र के अनुसार प्रदर्शित होगा जो 55 से ₹ 200 प्रति माह होगा।
हरियाणा सरकार अपने किसानों के लिए किस्त राशि भुगतान करेगी जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख से कम है।
इस  योजना से किसानों को आवेदन करना चाहिए क्योंकि 60 साल के बाद हर माह ₹3000 की पेंशन मिलती है जिससे किसान अपना सामान्य खर्च निकाल सकता है।


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