छोटे किसान जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है उनकी जमीन अब सरकारी बैंक का ऋण जमा नहीं होने की स्थिति में कुर्क या नीलाम नहीं हो सकती है यह प्रावधान राजस्थान सरकार ने छोटे किसानों को अपनी जमीन नीलाम नहीं होने के लिए लागू किया है ताकि गरीब किसान किसी मजबूरी के कारण अपना ऋण नहीं भर पाए तो उस स्थिति में उनको अपने खेत की नीलामी न करनी पड़े ।



राजस्थान राज्य में 85% ऐसे किसान हैं जिनके पास 5 एकड़ जमीन है उन किसानों की जमीन नीलामी एवं कोई कार्यवाही नहीं हो इसलिए इसे लागू किया गया है।
अगर किसी किसान के पास 20 एकड़ जमीन है और वह ऋण लेता है और किसी कारणवश बैंक का ऋण वापस नहीं भर सकता है तो उसकी 5 एकड़ जमीन को छोड़कर शेष जमीन की नीलामी और कार्यवाही हो सकती है।
हाल ही में राजस्थान के एक किसान भाई जिनके पिता ने ऋण लिया उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और उनके पुत्र के द्वारा ऋण नहीं भरने की स्थिति में बैंक के द्वारा नीलाम होने की संभावना बन गई परन्तु इसके तहत निलाम नहीं हुईं।

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